चुनाव आयोग का नोटिस आया है? घबराएं नहीं, इन दस्तावेजों से ऐसे करें समस्या का समाधान

देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब नाम कटना नहीं है। यह केवल मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की विसंगतियों के सत्यापन की प्रक्रिया है। संबंधित दस्तावेज जमा कर आसानी से इसका निस्तारण कराया जा सकता है।
इन 8 प्रकार की विसंगतियों पर जारी हो रहे नोटिस
1. मतदाता और माता-पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर
मतदाता का जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं की मार्कशीट।
माता या पिता की आयु संबंधी प्रमाण।
यदि माता-पिता नहीं हैं तो बीएलओ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
2. मतदाता और माता-पिता की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर
मतदाता की आयु का प्रमाण।
माता या पिता की आयु संबंधी दस्तावेज।
माता-पिता उपलब्ध न होने पर बीएलओ की रिपोर्ट मान्य होगी।
3. मतदाता और दादा-दादी/नाना-नानी की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर
यदि डेटा एंट्री की त्रुटि है तो बीएलओ की रिपोर्ट पर्याप्त होगी।
यदि दादा-दादी या नाना-नानी जीवित नहीं हैं तो ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
4. भाई-बहनों की आयु में 9 महीने से कम का अंतर
दोनों के जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
बीएलओ जांच के बाद रिपोर्ट भेजेंगे।
5. एक मतदाता के साथ छह से अधिक संतानों की मैपिंग
बीएलओ मौके पर सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
6. संबंधी के नाम में विसंगति
ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिससे सही नाम की पुष्टि हो सके।
7. मतदाता के नाम में विसंगति
10वीं की मार्कशीट या अन्य वैध दस्तावेज, जिसमें सही नाम दर्ज हो।
8. पिछली एसआईआर मतदाता सूची में अनमैप्ड होना
39 वर्ष या अधिक आयु: आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक।
22 से 38 वर्ष: दो दस्तावेज (एक अपना और एक माता या पिता का)।
19 से 21 वर्ष: तीन दस्तावेज (एक अपना, एक माता का और एक पिता का)।
आयोग द्वारा मान्य प्रमुख दस्तावेज
केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी का पहचान पत्र
1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी पहचान या प्रमाणपत्र
जन्म प्रमाणपत्र
वैध पासपोर्ट
10वीं का प्रमाणपत्र
स्थायी निवास प्रमाणपत्र
वन अधिकार प्रमाणपत्र
ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित दस्तावेज
परिवार रजिस्टर
सरकारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र
आधार कार्ड
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय संबंधित बीएलओ से संपर्क करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपनी मतदाता जानकारी का सत्यापन पूरा कराएं।



