उत्तराखंड

उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 71.33 लाख वोटर शामिल; 19 लाख को मिलेगा नोटिस

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानते हुए तैयार की गई इस सूची में प्रदेश के कुल 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

 

हालांकि, ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाताओं में से करीब 19 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। 14 जुलाई से 11 सितंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाएगा।

 

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया 8 जून से 7 जुलाई तक संचालित की गई थी। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई है।

 

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के दस्तावेजों या गणना प्रपत्रों में त्रुटियां मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

 

निर्वाचन आयोग ने पहचान और पात्रता के लिए कई दस्तावेजों को मान्य माना है। इनमें सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन पत्र सहित अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं। आधार कार्ड के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

 

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और विवरण जांच लें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें।

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