यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में अब हो सकेगा संशोधन, नियमावली में बदलाव की तैयारी

देहरादून: प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आमजन के लिए सरल और सुगम बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब यूसीसी के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में बदलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी है। अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में संशोधन की ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। इसके तहत प्रदेश में अब सभी विवाह यूसीसी के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किए जा रहे हैं। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल संपत्ति समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में भी किया जा रहा है।
गलत जानकारी दर्ज होने पर संशोधन की मांग
गृह विभाग के पास ऐसे कई आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें आवेदकों ने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दर्ज होने का हवाला देते हुए संशोधन की मांग की है। आवेदकों के अनुसार आवेदन करते समय माता-पिता के विवरण या पते से संबंधित जानकारी दर्ज करने में गलती हो गई थी। इसके कारण विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में भी गलत तथ्य दर्ज हो गए और उनके महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इन्हीं मामलों को देखते हुए गृह विभाग विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है।
पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए देना होगा आवेदन
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में बदलाव चाहने वाले आवेदक को पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रमाण पत्र में किस विवरण में बदलाव की आवश्यकता है और इसका कारण क्या है।
इसके साथ आवेदक को संबंधित प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तावित नियमों के तहत दस्तावेजों और दिए गए कारणों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



