विनीत शर्मा को हाईकोर्ट ने दी 45 दिन की शार्टटर्म जमानत
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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने आकाश त्यागी के आरोपी कुख्यात अपराधी विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित की शार्टटर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने पंडित को उसके भाई के इलाज के लिए 45 दिन की शार्टटर्म जमानत दे दी है। शार्टटर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया है कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है इसलिए उसे शीघ्र 45 दिन की शार्टटर्म जमानत दी जाय। मामले के अनुसार पंडित वर्ष 2016 में आकाश त्यागी की हत्या के जुर्म में देहरादून जेल में बंद है। पंडित के खिलाफ आकाश त्यागी के मामा ने रुड़की हरिद्वार के गंगनहर थाने में वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज कर कहा था कि यह आकाश त्यागी को अपने साथ ले गया था परन्तु वह घर वापस नही आया। पुलिस की खोजबीन के बाद त्यागी की मोटर साइकिल रामनगर चौराहे के पास से बरामद हुई। पुलिस के पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल लिया जबकि अन्य चार साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 5/27 (प) तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी 2016 से जेल में बंद है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शार्टटर्म जमानत की अवधि समाप्त होते ही वे जेल प्रसाशन के सम्मुख सरेंडर कर देंगे।