
देहरादून। उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग नेटवर्क के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों (URL) को ब्लॉक कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू किए गए उत्तराखंड गैंबलिंग लॉ 2026 के तहत राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।
एसटीएफ के अनुसार, ये वेबसाइटें लोगों को कम समय में अधिक कमाई का लालच देकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल में फंसा रही थीं। साइबर एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी के बाद इन प्लेटफॉर्म्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कराने की कार्रवाई की।
नए कानून के तहत ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट संचालित करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाने पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अवैध जुआ घर चलाने या ऐसे कारोबार को आर्थिक सहायता देने वालों को भी जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
कानून में आदतन अपराधियों के लिए और भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोबारा अपराध करते पाए जाने पर आरोपी को दोगुनी सजा और जुर्माना भुगतना होगा। इसके अलावा सट्टेबाजी और जुए से अर्जित धन से खरीदी गई चल-अचल संपत्तियों को भी जब्त और कुर्क किया जा सकेगा।
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने लोगों से ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग एप्स से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल्द मुनाफे का लालच लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ अपराध की दुनिया में भी धकेल सकता है। उन्होंने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या एप की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की।



