अपराधउत्तराखंड

ऋषिकेश यौन शोषण प्रकरण, मनजीत जौहर को सशर्त जमानत, पुत्र मानव की याचिका खारिज

ऋषिकेश। चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में ऋषिकेश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे (प्रथम) न्यायालय ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर मनजीत जौहर की सशर्त जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जबकि उनके पुत्र मानव जौहर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

गौरतलब है कि बीते माह एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने शहर के नामी प्रॉपर्टी डीलर मनजीत जौहर, उनके पुत्र मानव जौहर और कुशाग्र शर्मा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कुशाग्र शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

मामले में नामजद मनजीत जौहर और मानव जौहर घटना के बाद से ही शहर से गायब बताए जा रहे थे। उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए कई बार प्रयास किए गए। वीरवार को हुई सुनवाई में अदालत ने मनजीत जौहर को सशर्त जमानत दे दी, जबकि मानव जौहर की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।

मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

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