उत्तराखंड

देहरादून में ट्रैवल एजेंसियों के लिए सख्त नियम, तीन विभागों की एनओसी जरूरी

देहरादून। शहर में जाम की समस्या कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैवल एजेंसियों के संचालन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। आरटीए के निर्धारित मानक पूरे होने के बाद ही एजेंसी का लाइसेंस जारी किया जाएगा।

बीते नौ अगस्त को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन लागू कर दी है। आवेदन के समय ही संबंधित सभी दस्तावेज और तीनों विभागों की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।

वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में 94 ट्रैवल एजेंसियां संचालित हो रही हैं। इन एजेंसियों को भी नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। आरटीओ प्रशासन ने सभी संचालकों को पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए से एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए छह माह की समयसीमा निर्धारित की गई है। तय अवधि में एनओसी उपलब्ध नहीं कराने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार पुलिस की एनओसी में यातायात व्यवस्था सुचारु रहने और एजेंसी के संचालन से किसी तरह की यातायात बाधा उत्पन्न न होने का उल्लेख होना जरूरी होगा। वहीं नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एजेंसी के संचालन से आवासीय क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध कराने के बाद परिवहन विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्र का मौका मुआयना भी किया जाएगा। निरीक्षण और आरटीए के मानकों के अनुरूप व्यवस्था पाए जाने के बाद ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि नई एजेंसी खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य की गई है। आरटीए के मानक पूरे नहीं करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वर्तमान में संचालित एजेंसियों को भी निर्धारित अवधि में एनओसी उपलब्ध करानी होगी, अन्यथा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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