उत्तराखंड

आरोपी एवी प्रेमनाथ को HC ने दी जमानत

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रानीखेत में नाबालिग से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी एडीएम एवी प्रेमनाथ को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। अल्मोड़ा जिला प्रशासन की दखल के बाद एवी प्रेमनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी की निचली अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने के बाद एवी प्रेमनाथ ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले के अनुसार दिल्ली की एक नाबालिग ने दिल्ली सरकार के सचिवालय में संयुक्त सचिव पर आरोप लगाया था कि एवी प्रेमनाथ ने उनको दिल्ली से 2019 में लॉकडाउन के दौरान रानीखेत लाकर उसके साथ रेप का प्रयास किया और छेड़छाड़ की। इससे पहले प्रेमनाथ ने उसकी माँ को जेल पहुंचाया और उसको छुड़वाने के नाम पर उसके साथ रेप का प्रयास किया। जब इसकी शिकायत पटवारी से की तो पटवारी ने उनकी प्राथमिकी नही दर्ज की। जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की तब जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत में कहा गया कि आरोपी दिल्ली सरकार के सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है उसका व उसकी पत्नी का रानीखेत के डाडाकांडा गांव में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन के नाम से स्कूल है। आरोपी पहले से ही उस पर गलत नियत रखता था चार माह पूर्व उसने उसके साथ दुरावहार व उसका शोषण किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button