सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उन्नीस वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बिजनौर – ( नजीबाबाद ) कोटद्वार मार्ग स्थित विधा भारती से संबद्ध निर्मला गोकुल सिंह यादव सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से बताते हुए कहां की जवाबदेह प्रशासन के लिए उक्त कानून एक मील का पत्थर साबित हुआ है भारत का कोई भी व्यक्ति जनहित की जानकारी उक्त कानून के तहत प्राप्त कर सकता है इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि सामान्य जानकारी 30 दिन के अंदर और मानव के जीवन से जुड़ी जानकारी 48 घंटे के अंदर दिया जाना अनिवार्य है।वरिष्ठ अधिवक्ता और कालेज के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने उक्त कानून का प्रयोग सकारात्मक रूप से जनहित में करने का आह्वान किया।स्कूल के कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग ने सभी अतिथिगणों का स्वागत किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री डॉ एलएस बिष्ट एवं संचालन आचार्य संजय सिंह ने किया।कार्यक्रम से पूर्व सभी अतिथि गणों और प्रधानाचार्या जितेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए।इस अवसर पर राहुल जैन, विपिन कुमार, पंकज शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, गोपेंद्र सिंह, संजय शर्मा, आत्मस्वरूप शर्मा, नीरज कुमार अनंत कुमार, गौरव कुमार, सोनू कुमार रजनी टॉक, फूलमाला वर्मा, रीना चौधरी, पूनम, मनु,अर्चना एवं स्कूल के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित थे।