उत्तराखंड

अंकिता भंडारी हत्याकांड: हाईकोर्ट से दोषियों को राहत नहीं, जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को

नैनीताल: चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोटद्वार की निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय कर दी।

दोषियों ने खुदकुशी का दावा किया

न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से कहा गया कि अंकिता भंडारी ने आत्महत्या की थी और उनकी मौत में उनका कोई हाथ नहीं है। इसी आधार पर दोनों को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई।

सरकार ने सबूत मिटाने का लगाया आरोप

राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि घटना के बाद रिसॉर्ट के कमरे को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाकर और आग लगाकर अहम सबूत नष्ट किए गए। साथ ही व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी आरोपियों के खिलाफ हैं। सरकार ने अदालत से कहा कि यदि आरोपियों का घटना से कोई संबंध नहीं था तो सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की गई।

कोटद्वार कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

गौरतलब है कि 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302, 354ए और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए थे।

फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य बने अहम आधार

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई थी। फोरेंसिक जांच, मोबाइल लोकेशन और अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा आरोप है कि रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। सितंबर 2022 में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके साथियों पर अंकिता को चीला बैराज में धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगा था। पुलिस जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट में उनकी सजा और जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है।

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