
चम्पावत। थाना चम्पावत क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और सुनियोजित साजिश के तहत निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
वादी राम सिंह रावत की तहरीर के आधार पर कमल सिंह रावत, अर्जिता राय और आनन्द सिंह मेहरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 की भी वृद्धि की गई है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों कमल सिंह रावत और अर्जिता राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तीसरे आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्त:
कमल सिंह रावत पुत्र बच्ची सिंह रावत, निवासी ग्राम सल्ली, पोस्ट ऑफिस धौन, थाना/जिला चम्पावत।
अर्जिता राय पुत्री ललित मोहन राय, निवासी कनलगांव, थाना/जिला चम्पावत।
आपराधिक इतिहास – कमल सिंह रावत:
कमल सिंह रावत के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बीएनएस, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और भादवि की धाराएं शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि कानून का दुरुपयोग कर समाज में भ्रम फैलाने और निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी



