उत्तराखंड

हरिद्वार में स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो दिन में 75 वाहनों के चालान

हरिद्वार: स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के खिलाफ दो दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान सैकड़ों स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कुल 75 वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। पहले दिन 30 और दूसरे दिन 45 स्कूल वाहनों पर कार्रवाई हुई।

 

परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिले में कई स्कूल वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। शिकायतों के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया।

 

अभियान के दौरान स्कूल बसों और अन्य स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, लेडी अटेंडेंट समेत सभी अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई।

 

जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पहले दिन एक वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, छह वाहनों में परमिट संबंधी खामियां, एक वाहन बिना वैध बीमा, एक बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र और एक चालक के दस्तावेज अधूरे पाए गए। इसके अलावा चार वाहनों में आपातकालीन निकास या अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी, आठ वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, जबकि दस वाहनों में अग्निशमन यंत्र नहीं थे या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अनियमितताओं पर भी कार्रवाई की गई।

 

दूसरे दिन भी अभियान जारी रहा। विभिन्न स्कूलों और प्रमुख मार्गों पर की गई जांच में फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप लेडी अटेंडेंट की अनुपस्थिति जैसी कमियां मिलने पर 45 स्कूल वाहनों के चालान किए गए।

 

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन फिटनेस, परमिट, बीमा, वैध दस्तावेज, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास और अन्य अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं से पूरी तरह लैस हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

वहीं, परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधन और वाहन चालकों को सभी सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

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