देहरादून। जनपद में घटित अपराधों की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा विभिन्न अपराधिक घटनाओं में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में कोई ठोस प्रभावित कार्रवाई न होने पर सभी थाना प्रभारियों को ऐसे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर उनके आर्थिक रूप से भी चोट पहुँचाने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में 3 अक्टूबर की रात्रि थाना रायपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर कपिलदेव के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी 50 लाख रू0 कीमत की सम्पति (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया। गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक प्रदार्थ की अवैध बिक्री, लूटपाट, बंद मकानो में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर उक्त संपति को जोड़ा गया था। अभियुक्त कपिलदेव पर मादक पदार्थो की तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी व लूट की घटनाओं के 05 अभियोग थाना रायपुर में तथा 01 अभियोग कोतवाली डालनवाला में दर्ज है।
थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर कपिलदेव पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 29 वर्ष व उसके सहअभियुक्त गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी पुत्र विनय द्विवेदी नि0 राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमे गैंगलीडर कपिलदेव द्धारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्धिवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र मे लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थो की अवैध बिक्री एंव बंद मकानो की रैकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था। दोनो अभियुक्तो को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट मे गिरफ्तार किया गया था।
वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन मे गैंगस्टर के अभियुक्तों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पति के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत गैंग लीडर कपिलदेव द्धारा अर्जित की गई अवैध सम्पती को चिन्हित करने पर कपिलदेव की थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत चीडोवाली मे एक 50 लाख कीमत का आवसीय भवन का होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी। पुलिस द्धारा की गयी कुशल पैरवी के परिणाम स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्धारा कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये।