रचित हत्याकांड के सभी दोषियों को उम्रकैद।

बिजनौर – 2021 में हुए बहुचर्चित रचित हत्याकांड मामले में करीब साढ़े चार साल बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सभी 11 हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या सभी 11 आरोपियों पर पांच लाख 73 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से आधी रकम मृतक रचित के पिता धर्मेंद्र को दी जाएगी। शासन से नियुक्त जितेंद्र राजपूत, रचित के पिता धर्मेंद्र के अधिवक्ता इंद्रवीर सिंह ने बताया कि पांच फरवरी 2021 को आरोपी शारिक, शादाब, शहजाद निवासी पीरजादगान ने साथियों के साथ कस्बा झालू में दिनदहाड़े रचित चौधरी निवासी गांव स्योहारा गिरधर की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उस समय इस हत्याकांड ने काफी तूल पकड़ा था। पुलिस पांच मुख्य आरोपियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें से पांच पर गैंगस्टर भी लगाया था। घटना के करीब साढ़े चार साल बाद अपर जिला जज प्रथम रामअवतार यादव ने 8 अगस्त को सभी 11 हत्यारोपियों को दोषी करार दे दिया था। बुधवार को न्यायालय ने सभी 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर पांच लाख 73 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषियों को क्योंकि अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है, इसलिए जुर्माने की रकम सभी अलग अलग तय की गई है। जुर्माने की कुल राशि में से आधी मृतक रचित के पिता धर्मेंद्र जबकि शेष राशि राजकोष में जमा होगी। मेरठ जेल में बंद शहजान नहीं पहुंच पाया कोर्ट रचित हत्याकांड के 11 में एक दोषी शहजान मेरठ जेल में बंद है। गंगा बैराज पुल में आई कमी के चलते मार्ग बंद होने के कारण शहजान बुधवार को कोर्ट नहीं पहुंच पाया। उसको वीसी के माध्यम से ही उम्रकैद की सजा से अवगत कराया गया। इसके अलावा सजा सुनाने के दौरान मुजफ्फरनगर जेल में बंद शादाब, मुरादाबाद में बंद शारिक और बिजनौर जेल में बंद शहबर और आसिफ समेत जमानत पर चल रहे मोहम्मद नाजिल, जॉनी, ऋतिक, वाजिद, समीर शेख और मतीन कोर्ट में मौजूद रहे। यह था मामला पांच फरवरी वर्ष 2021 में थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव सिहोरा गिरधर निवासी रचित (27 वर्ष) पुत्र धर्मेंद्र सिंह की कस्बा झालू बाजार में सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे क्योंकि दूसरे पक्ष के थे इसलिए रचित हत्याकांड से जिले का माहौल खराब होते-होते बचा था। पुलिस ने मौके से ही शारिक, शादाब, शहवार और शहजाद को गिरफ्तार कर लिया था। हत्याकांड में शामिल मुख्य पांचवा आरोपी आसिफ फरार हो गया था, जिसे बाद में पकड़कर जेल भेजा गया था। इसके बाद छह अन्य आरोपियों मोहम्मद नाजिम, जॉनी, रितिक, मतीन, समीर शेख, वाजिद भी शामिल पाए गए थे। सभी 11 आरोपियों को जेल भेजा गया था जबकि मामले में मुख्य पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी।