उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: वन विकास निगम से ईको टूरिज्म और GST तक कई प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के प्रशासनिक, वन, पर्यटन, औद्योगिक और ग्रामीण पेयजल क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 सहित कई नियमावलियों और संशोधनों पर मुहर लगाई। इन फैसलों से विभागीय कार्यप्रणाली में बदलाव के साथ ईको टूरिज्म, औद्योगिक संबंध और ग्रामीण पेयजल योजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है।
वन विकास निगम सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड वन विकास निगम (UKFDC) के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। निगम राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ लकड़ी और अन्य वनोपज से जुड़े कार्यों का संचालन करता है।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समिति का पुनर्गठन
राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के पुनर्गठन का फैसला लिया गया है।
समिति का उद्देश्य जबरखेत मॉडल की तर्ज पर नए ईको टूरिज्म हब विकसित करना और राज्य में एकीकृत ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण नीति तैयार करना है।
GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी है। यह संशोधन केंद्र सरकार के GST कानून में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रावधानों को लागू करने और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा है।
बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सहायता कोष में बदलाव
बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों के लिए सहायता कोष नियमावली, 2006 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियम-3 में बदलाव के तहत सहायता कोष की संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय से ही नामित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
सहकारी समिति नियमावली में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 473 के उपनियम (1) के खंड (ग) में कुष्ठ रोग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
जल जीवन मिशन को लेकर अहम फैसला
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्र के औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 के तहत राज्य में श्रम और औद्योगिक संबंधों से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाने और कामगारों से जुड़े अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करना है।



