उत्तराखंड

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चैकिग अभियान

मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस प्रकार की अनाधिकृत फ्लैशर लाइटों का प्रयोग प्रतिबंधित है।

चमोली। प्रतिबंधित फ्लैशर लाइट प्रयोग करने वाले वाहन चालक पर चमोली पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। चारधाम यात्रा के सकुशल और सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चमोली पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार चैकिग अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में, आज चौकी प्रभारी पीपलकोट उप निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद बिजल्वाण द्वारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैकिंग के दौरान एक टैम्पो ट्रैवलर वाहन को रोका गया, जिसमें नियमों के विपरीत अनाधिकृत रूप से फ्लैशर लाइट लगी हुई पाई गईं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस प्रकार की अनाधिकृत फ्लैशर लाइटों का प्रयोग प्रतिबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लाइटें सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। चैकिंग टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए वाहन से लाइट को उतारकर वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए चालक को भविष्य में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत एक्सेसरीज़ न लगाने की सख्त हिदायत दी गई। यह चैकिंग अभियान यात्रा सीजन के दौरान लगातार जारी रहेगा ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके।

 

 

 

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