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पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई |

बिजनौर – पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और थाना प्रभारी किरतपुर से मिलकर दिनांक 15/5/ 2023 को थाना किरतपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0213/2023 धारा 352 506 आईपीसी झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर एफआर लगाने की मांग की नफीसा पत्नी सगीर निवासी ग्राम शाहबपुरा रतन सिंह थाना किरतपुर जिला बिजनौर की 60 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला है गांव के इमदाद पुत्र मुन्ने के द्वारा अपनी पुत्री सैयदा परवीन का निकाह दिनांक 11:05 2023 को तय हुआ था जिस में बाधा उत्पन्न करने के लिए मेरे पुत्र मुकीम अहमद ,अब्दुल कादिर पुत्र शमशाद, वसीम अहमद पुत्र हसीन उद्दीन ग्राम शाहपुरा रतन सिंह थाना किरतपुर जिला बिजनौर के खिलाफ थाना किरतपुर में इमदाद के द्वारा तहरीर को दी गई थी उसी दिनांक को इमदाद अली की पुत्री का निकाह हो गया और किसी तरह की बाधा तीनों व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई बल्कि वह उस दिनांक को गांव में भी नहीं थे थाना किरतपुर पुलिस गांव में पहुंची थी और तीनों व्यक्तियों में से कोई गांव में नहीं था तब इमदाद अली ने जावेद पुत्र शमशाद को पुलिस से पकड़वा दिया था जिस के संबंध में जावेद की पत्नी के द्वारा पुलिस अधिकारियों को अपने निर्दोष पति को थाने से छुड़ाने के लिए गुहार लगाई गई थी बाद में जावेद का किरतपुर पुलिस के द्वारा शांति भंग में चालान कर दिया गया था मेरे पुत्र मुकीम अहमद, वसीम अहमद व अब्दुल कादिर के विरुद्ध धारा 116 की कार्रवाई करा दी गई थी और तीनों ने अपनी जमानत करा ली है

दिनांक 15 मई 2023 को इमदाद अली की तहरीर पर थाना किरतपुर में मुकदमा अपराध संख्या 0213/2023 धारा 352 506 मेरे पुत्र मुकीम अहमद ,वसीम अहमद, अब्दुल कादिर के विरुद्ध दर्ज किया गया है जो न्यायोचित नहीं है इमदाद अली की पुत्री का विवाह में तीनों व्यक्तियों के द्वारा किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई और बाद में भी कोई घटना नहीं हुई है इसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया गया है जो पूरी तरीके से फर्जी बेबुनियाद और झूठा है जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर झूठे मुकदमे को निरस्त की मांग की

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