
देहरादून। प्रदेश में छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली के लिए उन्हें सिर्फ दो रुपये प्रति यूनिट की दर मिलेगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यह नई दरें लागू कर दी हैं।
अगस्त 2026 से लागू होंगी नई दरें
यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एनएस बिष्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के 20 अगस्त 2025 के आदेश के तहत लागू की गई है। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित सोलर पीवी प्लांट्स की बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया।
नई दरें 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। सब्सिडी की राशि चाहे जो भी हो, सरप्लस बिजली की खरीद दर दो रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी।
क्या है नेट मीटरिंग व्यवस्था?
यह नियम उन सभी सोलर प्लांट्स पर लागू होगा, जो नेट मीटरिंग के तहत ग्रिड से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी घर की मासिक खपत 200 यूनिट है और सोलर उत्पादन 300 यूनिट होता है, तो अतिरिक्त 100 यूनिट बिजली ग्रिड में जाएगी। अब इन 100 यूनिट के बदले उपभोक्ता को दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान मिलेगा।
सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश
यूपीसीएल मुख्यालय ने प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरप्लस बिजली की बिलिंग नई दर के अनुसार सुनिश्चित करें।
70 हजार से अधिक सोलर रूफटॉप स्थापित
प्रदेश में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 70,183 सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं।
कुल आवेदन: 1,08,896
स्वीकृत टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट: 1,08,779
स्थापित क्षमता: 253.88 मेगावाट
66,801 प्लांट का निरीक्षण स्वीकृत
विशेषज्ञों का मानना है कि नई दरों से सोलर उपभोक्ताओं की आमदनी पर असर पड़ सकता है, हालांकि सरकार का तर्क है कि यह दरें नियामक आयोग के आदेश के अनुरूप तय की गई हैं।



