उत्तराखंड

उत्तराखंड में खिलाड़ियों की यात्रा होगी आसान, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे पुरस्कार विजेता

देहरादून। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। अब राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए 14 मुख्य प्रशिक्षकों की तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों में आवागमन की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत निर्धारित पात्रता वाले पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

वहीं, ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के अंतर्गत हर जिले में एक-एक मुख्य प्रशिक्षक और खेल निदेशालय में एक मुख्य प्रशिक्षक सहित कुल 14 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रशिक्षकों की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर होगी। उन्हें 1.45 लाख रुपये नियत मानदेय दिया जाएगा।

उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कारपोरेशन का होगा गठन

प्रदेश में साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ इसे सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कारपोरेशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड के संयुक्त उपक्रम के रूप में कंपनी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। इसके अलावा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय डाटा सेंटर में तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत तीन वर्ष के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक रखे जाएंगे। विभागीय लेखा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

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