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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस जघन्य अपराध के करीब एक साल बाद पीड़िता की बीमारी के कारण मौत हो गई थी।

पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2020 को नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र से 15 साल की नाबालिग लड़की रात को करीब 11 बजे अचानक लापता हो गई थी। 12 नवंबर 2020 की सुबह पीड़िता पड़ोस में रहने वाले के युवक के साथ क्षेत्र के ही एक स्कूल के पास मिली।

किशोरी के पिता ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और मुकदमा दर्ज कराया। किशोरी के बयान हुए तो पता चला कि आरोपी उसे शादी करने की बात कहकर रात करीब 11 बजे घर से ले गया और जबरन उसकी साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस ने छह जनवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

21 अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की, लेकिन कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले लड़की की मौत हो गई। घटना के अगले दिन मौके पर मिले किशोरी और आरोपी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए देहरादून लैब भेजा गया। जांच रिपोर्ट में युवक के दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि घटना के समय एडीजीसी ने लड़की के 164 के बयान लेने वाली मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट में गवाही दिलाई और नौ गवाह पेश किए गए। पूरे मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार हुए 20 साल सश्रम कारवास और 20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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