उत्तराखंडदेहरादून

हाईकोर्ट ने जारी किया राज्य सरकार, सीबीआई, उद्यान अधिकारी नैनीताल समेत अन्य को नोटिस 

  • उत्तराखंड उद्यान विभाग में घोटाले मामले में सुनवाई
  • नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा ये सवाल

देहरादून। उत्तराखंड उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी की ओर से कराए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सीबीआई, उद्यान अधिकारी नैनीताल समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व उद्यान निदेशक एचएस बवेजा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि घोटाले के जो बिंदु जनहित याचिका में उठाए गए हैं, क्या उनकी प्रारंभिक जांच हो सकती है कि नहीं? अगली तारीख तक कोर्ट को बताएं। इसके अलावा नैनीताल मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय की ओर से की गई खरीद और बिक्री के सभी दस्तावेजों को सीज करने के आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दीपक करगेती से कहा है कि जो आरोप उन्होंने जनहित याचिका में लगाए हैं, उनकी एक प्रति सीबीआई को दें। 

गौर हो कि समाजसेवी दीपक करगेती ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है। जिसमें फल और अन्य के पौधरोपण में गड़बड़ियां की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि उद्यान विभाग की ओर से वर्क ऑर्डर जारी कर एक ही दिन में जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है। जिसका पेमेंट भी कर दिया गया।याचिका में गया है कि इस पूरे मामले में कई वित्तीय समेत अन्य गड़बडियां हुई है। जिसकी सीबीआई या फिर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए। शीतकालीन सत्र में निलंबित उद्यान निदेशक एचएस बवेजा की ओर से पहले एक नकली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया। जब ‘उद्यान लगाओ उद्यान बचाओ’ यात्रा से जुड़े किसानों और उत्तरकाशी के बागवानों ने जोर शोर से इस प्रकरण को उठाया तो आनन फानन में अनिका ट्रेडर्स के आवंटन को रद्द करने का पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन साथ में पौधे भी अनिका ट्रेडर्स के बांटे गए। इधर, नैनीताल में मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह के साथ मिलकर एचएस बवेजा ने एक फर्जी आवंटन जम्मू कश्मीर की एक और नर्सरी बरकत एग्रो फार्म को कर दिया गया। जिसमें हुए भौतिक सत्यापन में भी गड़बड़ी का जिक्र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किया है। बरकत एग्रो फार्म को इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया तो कहीं अकाउंटेंट के बिलों पर बिना हस्ताक्षर के ही करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए।

वहीं, जनहित याचिका में उत्तराखंड सरकार के सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण, उद्यान निदेशक, निलंबित उद्यान निदेशक एचएस बवेजा, संयुक्त उद्यान निदेशक गढ़वाल मंडल, संयुक्त उद्यान निदेशक कुमाऊं मंडल, नैनीताल प्रभारी मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र सिंह, प्रभारी मुख्य उद्यान अधिकारी त्रिलोकी राय, बरकत एग्रो फार्म जम्मू कश्मीर, विशाल नर्सरी हिमाचल प्रदेश को भी पक्षकार बनाया है।

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