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बिजनौर जिले में धारा 144 लागू |

बिजनौर – अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद में विभिन्न प्रकार की परीक्षायें यथा बी0एड0 व अन्य तथा ईदुज्जुहा (बकरा ईद) आसन्न है उक्त के दृष्टिगत विश्वस्त सूत्रों एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से संज्ञानित है कि जनपद में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अवांछनीय तथा असमाजिक तत्व सक्रिय होकर जनपद की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौर्हाद को प्रभावित कर सकते है। अतः उक्त के आधार पर मेरा समाधान हों गया है कि जनपद बिजनौर में लोक प्रशांति बनाये रखने हेतु अविलम्ब निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक हो गया है।उन्होंने बताया कि उपरोक्त के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से आगामी 30 जून,2023 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरूद्व धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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