उत्तराखंड

उत्तराखंड में पुलिस भर्ती के नियम बदले, अब 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

संशोधित नियमावली के अनुसार, भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अब अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।

 

सरकार ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक (फायरमैन) पदों की भर्ती के लिए नियमावली के प्रकाशन की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी।

 

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और स्पष्ट बनाना बताया गया है।

 

सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकतम आयु सीमा बढ़ने के बाद अब ऐसे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन करने से वंचित रह जाते थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button