उत्तर प्रदेशअपराध

हत्या में पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

बिजनौर – अपर सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह प्रथम ने नसीम अहमद की हत्या में पांच अभियुक्तों को दोषी पाया है, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक आरोपी आफताब को दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना अफजलगढ़ में गांव हिदायतपुर टांडा गांव के रहने वाले महबूब अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि छह जून 2024 की सुबह वह अपने पिता शमीम अहमद, इकबाल, फिरोज उर्फ सोनू के साथ धान के खेत पर सिंचाई करने के लिए गए थे।उसके चाचा नसीम अहमद भी खेत पर पहुंच गए। तभी आरोपी अखलाक पुत्र अली अहमद, आफताब पुत्र अली अहमद, राशिद पुत्र मोहम्मद उमर, शहजाद पुत्र अली अहमद, रियासत पुत्र मोहम्मद उमर निवासीगण हिदायतपुर टांडा, शमीम पुत्र बाबू निवासी मीरापुर मोदीवाला और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जंगल से निकाल कर आए। जिन्होंने उसके चाचा नसीम अहमद उर्फ बाबू को घेर कर जानलेवा हमला कर दिया अखलाक ने नसीम अहमद उर्फ बाबू के सिर में तमंचे से गोली मार दी। शहजाद और रियासत ने उसकी और तमंचे से फायरिंग की। इससे पहले आरोपियों ने उसके चाचा नसीम अहमद उर्फ बाबू के लड़के सलमान की भी पीट-पीटकर हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई करने के बाद अखलाक, उसके भाई शहजाद अहमद और राशिद, उसके भाई रियासत तथा शमीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button