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बिजनौर को धरना प्रदर्शन के लिये निषिद्ध क्षेत्र किया घोषित |

बिजनौर – जिला मजिस्ट्रेट, अंकित कुमार अग्रवाल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देशों तथा शासनादेश के अनुपालन में कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर को धरना प्रदर्शन के लिये निषिद्ध क्षेत्र किया घोषित जिला मजिस्ट्रेट, अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिला बिजनौर शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है। जिला मुख्यालय / कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिदिन विभिन्न किसान यूनियन, विभिन्न संगठनों, वर्गो, राजनैतिक दलों, नागरिकों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किये जाते हैं। जिला मुख्यालय / कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय जिलाधिकारी, न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन / वित्त एवं राजस्व), न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर, न्यायालय उपभोक्ता फोरम एवं चकबन्दी न्यायालय स्थित हैं तथा निर्वाचन सम्बन्धित ई०वी०एम० मशीन के भडारण एवं अन्य कार्य भी किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि धरना प्रर्दशन में ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य वाहन, काफी संख्या में भीड़ के साथ लाउड स्पीकर का प्रयोग का प्रयोग धरना प्रर्दशन किया जाता है, जिसके कारण उनकी ध्वनि से न्यायालय एवं कार्यालयों का कार्य बाधित होता है। न्यायालयों की सुरक्षा के दृष्टिगत समय समय पर शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाना उचित नहीं है।उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग – 4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 259 एम०एस० / छ:- पु०-4-2018 दिनांक 17.05.2018 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर एक धरना स्थल चिन्हित किये जाने के संबंधी शासनादेश के अनुपालन में जिला मुख्यालय पर पूर्व में धरना प्रदर्शन के लिए इन्दिरा बाल भवन, बिजनौर स्थल को चिन्हित किया गया था। उन्होंने उक्त शासन आदेश के अनुपालन में कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर को धरना प्रदर्शन के लिये निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया

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